आयकर विभाग ने जनसांख्यिकीय mismatch के कारण पैन-आधार लिंक fail को हल करने के तरीके साझा किए हैं।
आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। जिन पैन धारकों ने अभी भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 1000 रुपये का शुल्क देकर 30 जून तक ऐसा कर सकते हैं।
माह के अंत तक आधार-पैन को लिंक करने में विफल रहने पर ऐसे पैन संख्या 1 जुलाई, 2023 से अमान्य हो जाएंगे।
उपयोगकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि उनके पैन और आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि जैसे नसांख्यिकीय विसंगतियों के कारण वे पैन-आधार को लिंक करने में असमर्थ हैं।
mismatch के मामले में, आयकर विभाग ने कहा कि पैन सेवा प्रदाताओं UTIITSL के समर्पित केंद्रों पर बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का लाभ उठाया जा सकता है।