अक्सर लोग जल्दबाजी में किसी गलत जगह पर पैसे का भुगतान कर देते है। या आपका भुगतान Pending में चला जाता है।

एक बार खाते में पैसा जमा होने के बाद उसे वापस निकालना बेहद मुस्किल हो जाता है बैंक किसी भी ग्राहक के खाते से UPI पेमेंट को कैंसल या वापस निकलने की अनुमति नहीं देती है।

गलत जगह पैसे का भुगतान होने के बाद आपको अपना ट्रांसकेशन का UTR नंबर लेकर सीधे अपने बैंक बैंक में जाना होगा जहा आपको wrong credit chargeback कंप्लेंट करना होगा।

यदि प्राप्तकर्ता आपके ही बैंक का खाताधारी है तो आपके रिक्वेस्ट पर बैंक खुद उस व्यक्ति से संपर्क कर पैसा वापस करने का अनुरोध करता है।

यदि प्राप्तकर्ता आपके बैंक का खाताधारी नहीं है तो आपको उस व्यक्ति से संपर्क करके उससे अनुरोध करना होगा। राजी हो जाता है तो पैसा 7 दिनो में वापस कर दिया जाता है।

यदि वह व्यक्ति आपके अनुरोध करने पर भी राजी नहीं होता है तो बैंक आपका पैसा वापस नहीं कर सकती है उस स्तिथि में आप NPCI पोर्टल के माध्यम से एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते है।

यदि उसके बाद भी आपका पैसा 30 दिनो के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो आप सीधे बैंक के मैनेजर से इससे संबंधित चर्चा करके कोई कड़ा कदम उठा सकते है।

आप खाताधारी के सहमति के बाद ही बैंक उसे वापस कर सकती है। यदि प्राप्तकर्ता आपके दोस्त या पहचान का व्यक्ति होता है तो यह आपके लिए कुछ आसान जरूर हो जाता है